जनरल टिकट से करते हैं सफर तो ध्यान दें! अगर गलती से भी की ये मिस्टेक तो हो जाएगी मुसीबत, जान लें जरूरी नियम
General Train Ticket Rules: जनरल टिकट से सफर करने वाले पैसेंजर्स को कुछ जरूरी नियमों का पता होना चाहिए, वरना भारी मुसीबत हो सकती है.
(Source: Kumar Surya/Zee Business)
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General Train Ticket Rules: भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर्स की जरूरत और सुविधा को देखते हुए अलग-अलग कैटेगरी में कई तरह के टिकट बेचती है. इनके नियम और कानून भी अलग होते हैं. हालांकि, एसी कोच के दाम स्लीपर या जनरल के मुकाबले काफी अधिक होते हैं, इसलिए हर पैसेंजर इसे नहीं ले सकता है. लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन के जनरल टिकट के भी कई सारे अहम नियम होते हैं, जिन्हें न मानने पर आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं. और तो और इन स्थिति में टिकट होने के बावजूद आपको बेटिकट मानकर जुर्माना लगाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि ट्रेन में जनरल टिकट लेकर चलने पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
सबसे किफायती होता है जनरल टिकट
ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के मुकाबले जनरल क्लास का टिकट सबसे कम कीमत का होता है. ऐसे में कम दूरी के सफर में पैसा बचाने के लिए अक्सर लोग जनरल क्लास से सफर कर लेते हैं. हालांकि ट्रेनों में सीटों की कमी और पैसेंजर्स की भारी भीड़ देखते हुए लोग लंबी दूरी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं.
कहां से ले सकते हैं जनरल टिकट
आपको बता दें कि पहले जनरल क्लास के टिकट केवल रेलवे के टिकट काउंटरों पर मिलते हैं, लेकिन समय के साथ लोगों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने अब इसके लिए अलग से मोबाइल ऐप UTS लॉन्च कर दिया है. UTS ऐप पर आप असानी से प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट ले सकते हैं. हालांकि इसे लेते समय आपको समय और दूरी का खास ध्यान रखना है.
जनरल टिकट की वैलिडिटी
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रेलवे ने जनरल टिकट के लिए एक खास नियम बनाया है, जिसके अनुसार आपको ट्रेन टिकट लेते वक्त दूरी और समय का ध्यान रखना चाहिए. रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर किसी पैसेंजर को 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए सफर करना है, तो उसे 3 घंटे से अधिक पहले टिकट नहीं लेना चाहिए. इसका मतलब है कि आपकी यात्रा के अधिकतम 3 घंटे पहले का ही टिकट मान्य होगा. वहीं अगर आपको 200 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी जर्नी करनी है, तो आप 3 दिन पहले भी टिकट ले सकते हैं.
क्यों बना ये नियम
आपको बता दें कि रेलवे ने 2016 में जनरल टिकटों को लेकर ये नियम बनाया था. दरअसल छोटी दूरी की ट्रेनों में अक्सर लोग यात्रा पूरी होने पर इन टिकटों की कालाबाजारी कर देते थे. जिसके चलते एक बार इस्तेमाल होने पर इसे आगे सेकेंड हेंड बेच दिया जाता था. इससे रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ता था. रेलवे को इस घाटे से बचाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं. आप जो जनरल टिकट खरीदते हैं, उसमें दूरी समय दोनों ही लिखा होता है. ऐसे में अगर आप छोटी दूरी के लिए यात्रा कर रहे हैं और टिकट कलेक्टर ने आपको 3 घंटे से अधिक पुराने टिकट के साथ पकड़ लिया तो आपको बेटिकट मानकर जुर्माना लगाया जाएगा.
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09:21 PM IST